http://www.thehindu.com/news/cities/Delhi/woman-sends-legal-notice-to-deputy-mayor/article8122282.ece?css=print
महिला से
दुबारा दुष्कर्म के आरोप में गुड़गांव के डिप्टी मेयर पर महिला से दुष्कर्म करने के
आरोप में दूसरी एफ.आई.आर. दर्ज की है । दुष्कर्म पीडिता ने अपने वकील प्रदीप रापडिया
के माध्यम से गुडगाँव पुलिस को भेजे लीगल
नोटिस में कहा था की अगर पुलिस एक हफ्ते के एफ.आई.आर. दर्ज नहीं करती है तो पीडिता
सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवमानना के जुर्म में डी.सी.पी. दीपक सहारण व गुडगाँव महिला
थाने की इंचार्ज कैलाश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने की धमकी दी थी ।
ORIGINAL FIR
ज्ञात रहे
कि पहले से ही गुड़गांव के डिप्टी मेयर पर शादी का झांसा देकर मिहला से दुष्कर्म का
आरोप में पहले से ही एफ.आई.आर. दर्ज की है, जिसमे वो हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत पर
हैं, लेकिन पीडिता की याचिका पर सुनवाई के बाद हाई ने जमानत रद्द करने के लिए हाई
कोर्ट डिप्टी मेयर व गुडगाँव पुलिस को नोटिस भेज चुका है, जिसकी सुनवाई फ़रवरी के
महीने में निर्धारित की गई है । 11.12.2015
को पीडिता ने आरोप महिला थाने में शिकायत देकर आरोप लगाया था कि
आरोपी डिप्टी मेयर ने दुबारा उससे दुष्कर्म किया और उसके मोबाइल व लैपटॉप को तोड़कर
उसमे मौजूद सबूतों को नष्ट करने का प्रयास किया । जब महिला थाने में कोई कार्यवाही
नहीं हुई तो पीडिता ने डी.सी.पी. दीपक सहारण व सी.पी. गुडगाँव को मामले की पूरी
जानकारी दी, लेकिन जब इसके बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई तो पीडिता ने अपने
वकील प्रदीप रापडिया के माध्यम से गुडगाँव पुलिस को लीगल नोटिस भेजकर कहा कि अगर
एक हफ्ते के अन्दर एफ.आई.आर. दर्ज नहीं हुई तो उसे सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की
अवमानना के जुर्म के लिए पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना होगा ।
लीगल नोटिस में ये भी आरोप लगाया गया कि पुलिस आरोपी के राजनितिक रसुक के चलते
पीडिता की शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं कर रही है । आज दोपहर को पीडिता का लीगल
नोटिस प्राप्त होने पर महिला थाने में आरोपी के खिलाफ रेप व जान से मरने की धमकी
देने के जुर्म में ऍफ़.आई.आर. दर्ज की है ।
No comments:
Post a Comment