चंडीगढ़: सोमवार: - कैथल सी.आई.ए. पुलिस द्वारा 14 साल की रेप पीडिता का थाने मे यौन शोषण करने के मामले मे हाई कोर्ट की जज रेखा मित्तल ने डी.जी.पी. हरियाणा को सी.आई.ए. सटाफ के खिलाफ एफ.आई.आर. करने बारे नोटिस जारी करके 5 जुलाई तक जवाब दायर करने की हिदायत दी है। पीडिता के वकील प्रदीप रापड़िया ने कोर्ट को बताया कि सी.आई.ए. पुलिस रेप पीडिता को महिला थाने लेजाने की बजाय रात को 10 बजे सी.आई.ए. थाना ले गई और वहाँ पर उसके साथ हुए दुष्कर्म की पुष्टि करने की जाँच के बहाने उस की कमीज के बटन खोल कर वक्ष दिखाने को कहा औऱ अश्लील भाषा का प्रयोग किया।
दरअसल
तितरम थाने में दर्ज दुष्कर्म
से सम्बंधित मामले में पुलिस
पीड़िता को बरामद करके रात के
10 बजे
महिला थाने में लेजाने की बजाय
सी.आई.ए.
थाने ले गयी
और जाँच के नाम पर कथित तौर पर
पुलिस वालों ने 14 वर्षीया
युवती के साथ जाँच के नाम पर
बद्सुल्की की, जिसकी
शिकायत बालिका ने आला पुलिस
अधिकारियों को भी की !
लेकिन कोई
कार्यवाही ना होने पर पीड़ित
बालिका ने पुलिस वालों के
खिलाफ एफ.आई.आर.
दर्ज करवाने
के लिए अपने वकील प्रदीप रापडिया
के माध्यम से के लिए हाई कोर्ट
में गुहार लगानी पड़ी !
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