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ग्रीन बेल्ट रास्ते पर बढ़ते अतिक्रमण से परेशान फ़िरोज़ गाँधी कॉलोनी, गुडगाँव के लोगों
द्वारा दायर की गयी याचिकर पर सुनवाई करते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के जज
परमजीत सिंह धालीवाल ने हरियाणा सरकार व गुडगाँव नगर पालिका के आयुक्त को तेरह जनवरी तक जवाब दायर
करने के सख्त हिदायत दी है । कॉलोनी के स्थानीय निवासियों ने
अपने वकील प्रदीप रापडिया के माध्यम से दायर की गयी याचिका में कहा गया है कि हरियाणा
सरकार के पूर्व खेल मंत्री सुखबीर कटारिया ने गुडगाँव गाँव का सरपंच रहते कॉलोनी
के आने-जाने के रास्ते पर अवैध कब्जा करके बनाई गई 26 दुकानों को
अपने सगे सम्बधियों को किराए पर दे दिया था, जिसका लोगों ने विरोध किया लेकिन क्योंकि
उस वक़्त सुखबीर कटारिया का इनेलो
पार्टी में रसूख होने के कारण आम रास्ते से अतिक्रमण हटाने की गुहार किसी ने नहीं
सुनी । कांग्रेस के राज़
में भी कॉलोनी के लोगों ने मुख्यमंत्री से
लेकर सभी आला अधिकारयों के दफ्तरों के चक्कर लगाये, लेकिन क्योंकि इस वक़्त सुखबीर
कटारिया कांग्रेस के राज़ में मंत्री बन चुके थे इसलिए आम रास्ते
पर अतिक्रमण हटाने की फ़रियाद किसी ने नहीं सुनी ।
लोगों को सुचना के
अधिकार के अंतर्गत पता चला कि दुकानदारों के साथ निगम का किरायानामा सन 2005 में ही ख़त्म हो चूका था ! पुरे
मामले से मौजूदा बी.जे.पी. सरकार को भी अवगत करवाया गया लेकिन किसी भी मंत्री या
अधिकारी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी । अन्त में मजबूर होकर स्थानीय निवासियों को हाई कोर्ट
का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा । मामले की गंभीरता को देखते हुए हाई कोर्ट गुडगाँव
नगर निगम के आयुक्त को 13 मई तक मामले में विस्तृत रिपोर्ट हाई कोर्ट के
सामने पेश करने की सख्त हिदायत दी है ।
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