Wednesday, March 7

ढींगरहेडी दोहरे हत्याकांड व गैंग रेप मामले में हरियाणा पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपियों को हाई कोर्ट से जमानत


ढींगरहेडी, नूह(मेवात) दोहरे हत्याकांड व गैंग रेप मामले में हरियाणा पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपियों को हाई कोर्ट से जमानत की राहत मिली है । 25 अगस्त 2016 की रात को घटित भयानक घटना में एक ही परिवार के दो लोगों की हत्या कर दी गयी थी व दो महिलाओं के साथ गैंग रपे हुआ था और परिवार के अन्य लोगों को चोटें आई थी । भयानक हादशे ने उस वक्त  साम्प्रदायिक व राजनीतिक रंग ले लिए जब बलात्कार की शिकार मुस्लिम लड़कियों ने दिल्ली में हुई प्रेस कांफ्रेंस करके इलज़ाम लगाया कि हत्याकांड व बलात्कार को उनके बीफ खाने के इलज़ाम के तहत अंजाम दिया गया । इसके बाद देश में काफी साम्प्रदायिक तनाव की स्थिति पैदा हो गया और नूह का क्षेत्र राजनितिक दलों के लिए राजनितिक अखाड़ा बन गया । घटना के 3 दिन बाद ही हरियाणा सरकार द्वारा गठीत एस.आई.टी. ने अपराध की गूथी सुलझाने का दावा करते हुए पास ही के गाँव मोहमदपुर अहीर के 4 युवकों को गिरफ्तार किया और दावा किया गया कि बलात्कार की शिकार युवतियों ने इन चारों युवकों पहचान करके इनकी घटना में शामिल होने की पुष्टी की थी 

     इसके बाद मामले की संजीदगी को देखते हुए व बेकसूरों की गिरफ्तारी के इलज़ाम के चलते एक अक्टूबर 2016 को मामले की जाँच हरियाणा सरकार ने सी.बी.आई. को सौंप दी
        
      24 जनवरी 2018 को सी.बी.आई. की विशेष अदालत में चार अन्य युवकों के खिलाफ चालान दायर करते हुए सी.बी.आई. ने दावा किया दरअसल भयानक घटना को अंजाम देने में एक्सल गैंग के 4 लोगों का हाथ था और इन चार लोगों के डी.एन.ए. व फिंगर प्रिंट घटनास्थल से प्राप्त चीज़ों से मिलान होने से इन लोगों की अपराध में शामिल होने की पुष्टी हो गयी है । हरियाणा पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए युवकों के खिलाफ कोई साबुत नहीं मिला !

     लेकिन हरियाणा पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए युवकों द्वारा हाई कोर्ट में दायर की गई याचिका का विरोध करते हुए सी.बी.आई ने कहा कि उनकी जाँच चल रही है । ऐसे में 27 फरवरी को हाई कोर्ट ने सी.बी.आई  को हिदायत दी की वो 7 मार्च को हलफनामा दायर करके कोर्ट को बताए कि हरियाणा पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए युवकों के खिलाफ  जाँच अधिकारी को क्या सबूत मिले । लेकिन सी.बी.आई. इन युवकों के खिलाफ कोई साबुत पेश नहीं कर पाई । सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि अभी तक कि जाँच में हरियाणा पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए दोषियों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है, लेकिन उनकी आगे की जाँच जारी है। 
   
       दोहरे हत्याकांड व गैंग रेप मामले में हरियाणा पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपियों के वकील प्रदीप रापड़िया ने बताया कि हाई कोर्ट ने चारों आरोपियों को 6 हफ्ते के लिए जमानत दे दी है। ऐसे में कोर्ट न आरोपियों को अंतरिम जमानत देते हुए; सीबीआई को हिदायत दी है कि 6 हफ्ते के अंदर वो रिपोर्ट पेश करे कि उनके पास हरियाणा पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए दोषियों के खिलाफ क्या सबूत मिले हैं। 
      
      ऐसे में हरियाणा पुलिस द्वारा की गई जाँच कटघरे में है। बेकसूर पाए गए युवकों के वकील प्रदीप रापड़िया ने बताया कि सी.बी.आई. हरियाणा पुलिस के उन अधिकारियों को बचाने की लिपा-पोती में लगी हुई है जिन्होंने बिना सबूत के ही राजनीतिक दबाव के चलते बेकसूर युवकों को दो साल तक जेल में सड़ने पर मजबूर कर दिया  

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